Gurugram News Network – गुरुग्राम के कई सेक्टरों में बने अवैध 200 पीजी संचालकों पर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तलवार लटक गई है । आने वाले दिनों में इनमें से 70 ऐसे पीजी को सीलिंग और ओसी रद्द होने की कार्रवाई झेलनी पडेगी । साथ ही HSVP ने 125 नए पीजी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं । 70 पीजी वो हैं जिनकों 27 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन पीजी संचालकों की तरफ से किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया इसीलिए अब इन पीजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
दरअसल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से सेक्टर 43, 45, 55, 56 और 57 में एक सर्वे कराया गया जिसमें करीब 200 पीजी अवैध पाए गए जो कि रिहायशी इलाकों मे चलाए जा रहे हैं । हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट एक्ट 1977 की धारा 17 के अनुसार रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती हैं । ऐसे में इन 200 मकानों में अवैध रुप से पीजी ( पेइंग गेस्ट ) चलाने पाए गए । इसीलिए HSVP की तरफ से 27 जनवरी को 70 पीजी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किय़ा लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया । जिसके बाद इनकों रेस्टोरेशन के आदेश जारी किए गए ।
आदेशों के मुताबिक अगले एक सप्ताह में इन मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां यानि कि पीजी को बंद नहीं किया गया तो अगले सप्ताह से इनको सील करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी । साथ ही इन मकानों की ओसी भी कैंसिल की जाएंगी ।
रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन होने से सेक्टरों में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होती है । जिसकी वजह से बिजली, सीवर, पानी की समस्याएं पैदा हो रही हैं । इन इलाकों में पीजी चलाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई हैं ।